×

नेशनल हेराल्ड केस: बिल्डिंग अभी खाली नहीं कराई जाएगी, फैसला सुरक्षित

Shivakant Shukla
Published on: 22 Nov 2018 1:02 PM IST
नेशनल हेराल्ड केस: बिल्डिंग अभी खाली नहीं कराई जाएगी, फैसला सुरक्षित
X

नई दिल्ली: नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग मामले में की लीज़ खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर एजेएल (AJL) की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी बिल्डिंग अभी खाली नहीं कराई जाएगी|

दिल्ली हाईकोर्ट एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यानी AJL (नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र की मालिक) की उस अर्ज़ी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें लीज़ के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपों के आधार पर उनकी लीज़ रद्द करने तथा हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुन लेने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

ये भी पढ़ें— पीएम मोदी आज सबसे बड़ी गैस परियोजना की करेंगे शुरुआत,14 राज्यों को मिलेगा फायदा

क्या हुआ था पिछली सुनवाई में

पिछली सुनवाई के दौरान AJL के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने हेराल्ड हाउस के परिसर में प्रवेश नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें— नामी प्राइवेट स्कूल में नहीं इस सरकारी स्कूल में पढाना चाहते हैं बच्चों को उनके पैरेंट्स, जानिए खासियत

30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती

गौरतलब है कि केन्द्र ने AJL को 15 नवंबर तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया था। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है। इस आदेश में उसके 56 साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था।

ये भी पढ़ें— आज से दो दिवसीय दौरे पर लाओस जा रही हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story