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नेशनल हेराल्ड: राहुल, सोनिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जारी रहेगी इनकम टैक्स की जांच
नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट में अंतिम बहस हो सकती है। सोनिया और राहुल ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें, 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने आयकर विभाग को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन जारी रखने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मूल्यांकन को कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही अमल में लाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को रखी गई है।
आपको बता दें, 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो वह इसके खिलाफ वह विभाग में जा सकते हैं।
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बीजेपी नेता की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2010 में राहुल और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया।
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यंग इंडिया कंपनी के 83.3 प्रतिशत शेयर राहुल और सोनिया, 15.5 प्रतिशत मोतीलाल वोरा और 1.2 प्रतिशत ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं। आरोप है कि बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड न्यूज़ पेपर का प्रकाशन करने वाली एजेएल कंपनी के शेयरों का लेनदेन कर गांधी परिवार ने 1300 करोड़ का फायदा उठाया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, यंग इंडिया के शेयर से राहुल गांधी को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 154 करोड़ की आय हुई लेकिन उन्होंने इसे केवल 68 करोड़ ही दिखाया।