NEET - UG 2024 : 'सुप्रीम' फैसला, नीट-यूजी परीक्षा दोबारा नहीं

NEET-UG Paper Leak Case 2024 : देशभर के नीट यूजी के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, जो आज खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।

Rajnish Verma
Published on: 23 July 2024 12:03 PM GMT (Updated on: 23 July 2024 12:33 PM GMT)
Supreme Court
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Supreme Court (Pic: Social Media)

NEET-UG Paper Leak Case 2024 : देशभर के नीट यूजी के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, जो आज खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। इस फैसले से उन याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है, जिन्होंने नीट विवाद के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG की परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, यानी अब दोबारा एक्जाम नहीं होगा। परीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं।

नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करीब 24 लाख छात्रों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल नहीं होगी। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के दिए गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है। जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा का रिजल्ट खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नीट परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से घोषित करना होगा।

सिस्टमैटिक तरीके से पेपर नहीं हुआ लीक

इस मामले पर केंद्र सरकार और एटीए की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा का रद्द करने का आदेश ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे साक्ष्य नहीं है, जिनसे यह साबित हो सके कि पेपर सिस्टमैटिक तरीके से लीक हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों को रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली ले दो दो विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए एनटीए द्वारा अनुमोदित किया है। सीजेआई ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें ऑप्शन को सही माना है। इसमें विवादित सवाल का जवाब ‘D’ है।

पूरे देश में नहीं हुई गड़बड़ी

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की दलील पर पूछा कि टॉप 100 छात्रों में कितने छात्र पेपर लीक वाले सेंटर से मिले थे। इस पर एसजी ने कहा कि टॉप 100 छात्र 95 सेंटर और 56 शहरों से हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ सेंटर पर गड़बड़ी की बात कही थी। यह 24 लाख छात्रों से जुड़ा मामला है। कोर्ट को देखना होगा कि क्या गड़बड़ी पूरे देश हुई है। इसका स्पष्ट जवाब है कि गड़बड़ी पूरे देश में नहीं हुई है।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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