×

Changes in July: पैसे से जुड़े ये काम जल्द ही निपटा लें, नहीं तो होगा बहुत नुकसान

New Changes in July: नए महीने जुलाई की शुरुआत मतलब की 1 जुलाई को एलपीजी घरेलू गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

Vidushi Mishra
Published on: 21 Jun 2022 11:40 PM IST
Changes in July: पैसे से जुड़े ये काम जल्द ही निपटा लें, नहीं तो होगा बहुत नुकसान
X

New Changes in July 2022 : पूरे साल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण महीनें होते हैं, जिनके शुरू होने से पहले कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं, जिनकी आखिरी तारीख तक सारे पेंडिंग काम का पूरा करना पड़ता है। अब जुलाई महीने को आने में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जिसके बाद घरेलू गैस के दामों में परिवर्तन होगा। साथ ही आधार और पैन कार्ड को लिंक न कराने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसी तरह से और भी बहुत जरूरी काम। तो आइए जानते हैं इन सभी कामों के बारे में, जो जुलाई के शुरू होते ही बदल जाएंगें।

रसोई गैस के दाम

नए महीने जुलाई की शुरुआत मतलब की 1 जुलाई को एलपीजी घरेलू गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि लगभग हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी गैस के दाम होते हैं। ऐसे में अनुमान है कि गैस के दामों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है।

पैन-आधार लिंक

अब यदि आपने भी अभी तक अपना आधार और पैन कार्ड एक-दूसरे से लिंक नहीं कराया है तो अब बिल्कुल सतर्क हो जाइए। क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। जीं हां आधार-पैन लिंक कराने का आखिरी तारिख 30 जून है।

ऐसे में इस तारीख के बाद जिनका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है, उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर आप 30 जून के पहले ये काम कराते हैं तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर जुलाई में कराते हैं तो जुर्माना बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा।

डीमैट अकाउंट की केवाईसी (KYC)

यदि आप शेयरों में इनवेस्ट करते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट है। तो अब आपको बहुत ध्यान देते हुए 30 जून तक अपने ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी (KYC) करा लें, नहीं तो आपका अकाउंट अस्थाई रूप से बंद हो सकता है। इसके बाद आप शेयरों की खरीद बेच नहीं कर पाएंगे।

क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस(TDS)

अब क्रिप्टोकरेंसी में इनवेस्ट करने वाले ध्यान दें- क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालों को 30 प्रतिशत टैक्स के बाद अब एक और झटका लगने वाला है। क्योंकि अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को 1 प्रतिशत टीडीएस(TDS) भी देना होगा। इसमें फायदे-नुकसान से मतलब नहीं है, आपको टीडीएस देना ही देना है।

प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट

दिल्ली में रहने वालो के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देते हैं तो इसके बाद आपको 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बता दें, 30 जून के बाद ये छूट नहीं मिलेगी।



Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

Next Story