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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, नाइट शिफ्ट पर सरकार देगी इतना फायदा
इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइड ड्यूटी अलाउंस को खत्म कर दिया है।
नई दिल्ली: पूरे देश में पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। देश में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों पर पर काफी संकट के बादल छाए रहे। लेकिन सरकार ने लगातार कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया है। अब एक बार फिर सरकार ने कर्मचारियों को राहत प्रदान की है।
पहले ग्रेड पे के आधार पर मिलता था अलाउंस
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इस बारे में कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर जानकारी दी। विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जुलाई को जारी किया है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया गया है।
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इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइड ड्यूटी अलाउंस को खत्म कर दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले ग्रेड पे के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूट अलाउंस दिया जाता था।
इन आधार पर मिलेगा नाइट ड्यूटी अलाउंस
1. जिन मामलों में नाइट वेटेज के आधार वर्किंग समय की गणना की गई है। इन मामलों में अब कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। रात के समय की गई ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट की वेटेज दिया जाएगा।
2. सरकार के मुताबिक, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा।
3. नाइट ड्यूट अलाउंस के लिए बेसिक पे के आधार पर एक सीलिंग तय की गई है। कार्मिक विभाग ने कहा, 'नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है।'
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4. सरकार इस अलांउस का भुगतान घंटे के आधार पर करेगी जोकि BP+DA/200 के बराबर होगा। BP का अर्थ बेसिक पे से है और DA का अर्थ महंगाई भत्ते से है। ये दोनों की सातवें वेतन आयोग के आधार पर ही कैलकुलेट किए जाएंगे। इस फॉर्मुले को सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा।
5. केंद्र सरकार नाइट ड्यूटी अलाउंस की रकम हर कर्मचारी के बेसिक पे और नाइट ड्यूट के आधार पर करेगी।