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सरकार का नया फरमान, रिजाइन करने से एक साल पहले नोटिस जारी करें पायलट

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार(17 मई ) को कहा कि पायलटों के लिए एक बड़ी घोषणा की। मिनिस्ट्री ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रिजाइन करने से पहले एक साल और को-पायलट्स को 6 महीने पहले नोटिस देना होगा।

tiwarishalini
Published on: 17 May 2017 12:23 PM IST
सरकार का नया फरमान, रिजाइन करने से एक साल पहले नोटिस जारी करें पायलट
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नई दिल्ली: सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार(17 मई ) को कहा कि पायलटों के लिए एक बड़ी घोषणा की। मिनिस्ट्री ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रिजाइन करने से पहले एक साल और को-पायलट्स को 6 महीने पहले नोटिस देना होगा। नोटिस पीरियड के दौरान पायलट न तो अपनी फ्लाइट ड्यूटी से इनकार कर सकेंगे और न ही कंपनी उनके अधिकारों में कटौती कर सकेगी।

बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर्स होंगे बैनहाल ही में मिनिस्ट्री ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिक किया। नो फ्लाई लिस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर को 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन करने का प्रोविजन है।

कैसे बैन होंगे पैसेंजर्स?

- ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक, बुरे बर्ताव का दोषी पाए जाने पर एयरलाइन्स पैसेंजर्स को तुरंत बैन कर सकती हैं।

- लेकिन ऐसे पैसेंजर्स तुरंत नेशनल नो-फ्लाई लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे।

- बदसलूकी का मामला सामने आने पर एयरलाइन की स्टैंडिंग कमेटी फैसला करेगी। 10 दिन में फैसला करना होगा। फैसला आने तक संबंधित पैसेंजर को उस एयरलाइन में सफर करने की इजाजत नहीं होगी।

- ऐसी स्टैंडिंग कमेटी में एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज, किसी दूसरी एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव और कंज्यूमर फोरम का रिटायर्ड अफसर शामिल रहेगा।

- अगर कोई पैसेंजर दो बार बदसलूकी करता है तो उस पर दोबारा उसी तरह बैन लगाया जा सकता है, जो पहले लगाया गया हो।

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