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News Click Funding Case: न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ अरेस्ट, दफ्तर सील, अब तक 46 लोगों से पूछताछ
News Click Funding Case: न्यूज़क्लिक फंडिंग केस में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर शाम पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया।
Newsclick Raid: डिजिटल न्यूज वेबसाइट 'न्यूज़क्लिक' के फंडिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (3 अक्टूबर) को इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha Arrested) और अमित चक्रवर्ती को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, स्पेशल सेल ने विदेशी फंडिंग (News Click Foreign Funding) की जांच सिलसिले में छापेमारी की थी। समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के दफ्तर को सील कर दिया गया है।
अब तक 46 लोगों से पूछताछ
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा, 'स्पेशल सेल में दर्ज UAPA से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई। कई दस्तावेजों को जब्त किया गया है। वहीं, अब तक दो आरोपियों प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ हुई है। 9 महिला संदिग्धों से भी उनके आवास पर पूछताछ की गई। इस दौरान डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों (Digital devices and documents) आदि को जांच के लिए जब्त किया गया है।'
अभिसार शर्मा-उर्मिलेश सहित 30 ठिकानों पर छापा
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Special Cell of Delhi Police) ने आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में न्यूजक्लिक (Newsclick Raid) और उसके पत्रकार अभिसार शर्मा (Journalist Abhisar Sharma) तथा उर्मिलेश (Urmilesh) सहित अन्य से जुड़े 30 परिसरों पर छापे मारे थे।
Newsclick पर क्या है आरोप?
न्यूजक्लिक के खिलाफ यह कार्रवाई इस आरोप के बाद की गई है कि उसने चीन (Newsclick China Relation) के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन हासिल किया है। ये वेबसाइट भारत में चीन समर्थक प्रचार के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविले रॉय सिंघम (Neville Roy Singham) से कथित तौर पर पैसा प्राप्त करने को लेकर हाल में सुर्खियों में आई थी।
क्या कहा केंद्र सरकार ने?
इस पूरे मामले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur on Newsclick) ने भुवनेश्वर में कहा, 'देश की जांच एजेंसी स्वतंत्र हैं। वे कानून के अनुसार काम करती हैं। उन्होंने आगे कहा, 'यदि किसी ने कुछ गलत किया है, तो जांच एजेंसी उस संबंध में काम करती है। ये कहीं नहीं लिखा कि यदि आपने अवैध तरीके से धन हासिल किया है या कुछ आपत्तिजनक किया है, तो जांच एजेंसी उसकी जांच नहीं कर सकतीं।'