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NGT का आदेशः पब्लिक प्‍लेस पर गंदगी फैलानेे पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

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Published on: 20 Dec 2016 5:37 AM
NGT का आदेशः पब्लिक प्‍लेस पर गंदगी फैलानेे पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
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नई दिल्ली: सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा करने वालों की अब खैर नहीं। पब्लिक प्लेस पर गंदगी करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

पीएम मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों पर कड़ा फैसला सुनाया है।

पीठ प्रमुख स्वतंत्र कुमार ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने कुदरत संदू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। उन्‍होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करना पर्यावरण नियमों के खिलाफ है अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसे अर्थदंड देना होगा ।

क्‍या है एनजीटी

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई है। 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।

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