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NGT: सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाने पर 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना

sujeetkumar
Published on: 23 Dec 2016 5:56 AM GMT
NGT: सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाने पर 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार (23 दिसंबर) को एक अहम फैसला सुनाते हुए देशभर में खुले स्थान पर कूड़ा जलाने पर पाबंदी लगा दी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार से लेकर 25 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने लैंडफिल स्थल समेत खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए है।पीठ का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर साधारण तौर पर कूड़ा जलाता है तो उसे 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने और पयार्वरण को नुकसान पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

क्या है मामला ?

-पीठ ने यह फैसला गुरूवार को अलमित्रा पटेल के मामले पर सुनाया था।

-पीठ ने सभी राज्यों से ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के आधार पर चार हफ्तों में एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।

-देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कहा है कि वे हाल में अधिसूचित किए गए ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को प्रभावी तौर पर लागू करें।

-राज्यों के साथ पर्यावरण मंत्रालय को भी कहा है कि वह 6महीनों के भीतर पॉलीविनिल क्लोराइड और क्लोरीनेटेड प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करें।

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