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भगोड़े नीरव मोदी ने किया भारत लौटने से इंकार, कहा- मैंने कुछ गलत नहीं किया

पीएनबी घोटाला का मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी ने मुंबई के स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में कहा है कि वह भारत नहीं लौटेगा। कोर्ट को दिए जवाब में यह भी कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया।

Dharmendra kumar
Published on: 5 Jan 2019 9:22 AM GMT
भगोड़े नीरव मोदी ने किया भारत लौटने से इंकार, कहा- मैंने कुछ गलत नहीं किया
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नई दिल्ली: देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करीब 13 हजार करोड़ से अधिक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने भारत आने से इंकार कर दिया है। भगोड़े नीरव मोदी ने मुंबई के स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा है कि वह भारत नहीं आएगा। कोर्ट को दिए जवाब में उसने यह भी कहा है कि वह कुछ गलत नहीं किया।

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पीएमएलए कोर्ट में नीरव मोदी पर चल रही है सुनवाई

मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में भगोड़े नीरव मोदी को आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी पूरी संपत्ति जब्त किए जाने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इसे लेकर नीरव मोदी से जवाब मांगा था कि उसे क्यों न आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए। इसके जवाब में नीरव मोदी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसका भारत लौटने का कोई इरादा भी नहीं है। इसके पीछे उसने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया।

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नीरव मोदी ने दी ये सफाई

नीरव मोदी ने कोर्ट को बताया कि उसने जो भी ट्रांजेक्शन किए, वे सभी दीवानी प्रक्रिया के तहत आते हैं और यह यह कोई आपराधिक जुर्म नहीं है। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी दोनों पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोपी हैं। दोनों इस समय देश से बाहर रह रहे हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि इन्हें प्रत्यर्पित कर इन पर मुकदमा चलाया जाए।

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कोर्ट नीरव को अपराधी करार दे सकता है

भारत सरकार की एजेंसियों ने देश में मौजूद इनकी करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। इन्होंने अपनी संपत्तियों को जब्त करने से रोकने के लिए कोर्ट में अपील भी दायर की है। पीएमएलए कोर्ट भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) की धारा 2एफ के तहत सबूत के आधार पर नीरव मोद को आर्थिक अपराधी करार दे सकता है।

Dharmendra kumar

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