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महाराष्ट्र सरकार ने भगोड़े नीरव मोदी का ढहाया अवैध बंगला
मुंबई: देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) में करीब 13000 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी के रायगढ़ में अवैध बंगले को ढहा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। नीरव का यह बंगला यह बंगला अलीबाग इलाके में समुद्र तट के किनारे बनाया गया था।
58 निजी संपत्तियों को ढहाने का नोटिस
महाराष्ट्र सरकार के वकील पीबी काकोडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायाधीश एम.एस कार्णिक की खंडपीठ को यह भी बताया कि इसके अलावा राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानकों का उल्लंघन करके बनीं 58 निजी संपत्तियों को ढहाने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
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सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने खंडपीठ के पूर्व के एक आदेश का पालन करते हुए यह जानकारी दी। अदालत ने सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों और अलीबाग के बीच पर अवैध निर्माण से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था। अलीबाग को पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है।
5 दिसम्बर को ढहाया गया नीरव का बंगला
सरकार ने शपथपत्र दायर करके अदालत को बताया कि नीरव मोदी का अवैध बंगला 5 दिसम्बर को ढहा दिया गया और 4 दिसंबर को ढहाने संबंधित नोटिस जारी करके दूसरे बंगलों के मालिकों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध इमारतों को गिरा दें। शपथपत्र में कहा गया है कि 61 दूसरी संपत्तियों के मालिकों ने स्थानीय अदालतों से भवन तोड़े जाने पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया है। सरकार इन आदेशों पर विधिक कार्रवाई कर रही है।
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगा। न्यायालय इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें अदालत से शासन को यह आदेश देने का आग्रह किया गया है कि अलीबाग के कई गांवों में 'ज्वार भाटे वाले इलाकों की सीमा' में आने वाले सभी अवैध बंगलों को गिरा दिया जाए।
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