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Seat Belt Mandatory: कार में पीछे बैठने पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, नहीं तो 1,000 रुपये का जुर्माना

Seat Belt Mandatory: कार में यात्रा (travel in car) करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य (seat belt mandatory) होगा और ऐसा न करने पर तगड़ा जुर्माना देना होगा।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 6 Sep 2022 4:40 PM GMT
It is mandatory for the people with the back seat in the car to wear a seat belt, otherwise a fine of Rs 1,000
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कार में पीछे की सीट वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य: Photo- Social Media

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Seat Belt Mandatory: कार में यात्रा (travel in car) करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य (seat belt mandatory) होगा और ऐसा न करने पर तगड़ा जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कार में मौजूद सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।

हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (Central Motor Vehicle Rules) के नियम 138 (3) में कहा गया है कि - "आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति या आगे की ओर फेसिंग करके पीछे की सीटों पर बैठने वाले व्यक्ति को सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है। ऐसा न करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा।

कार में पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा

बहरहाल, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road and Highways Minister Nitin Gadkari) ने एक कार्यक्रम में चर्चा करते हुये कहा कि अब कार में पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा सीट बेल्ट न लगाने पर बीपिंग अलार्म बन्द नहीं किया जा सकेगा, सीट बेल्ट अलार्म को बन्द करने वाली क्लिप के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। इस पर नियम अगले 2-3 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।

टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और शापूरजी पालनजी एंड कंपनी के निदेशक साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में दुखद मौत के बीच यह फैसला आया है। गडकरी ने कहा कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अलार्म देना अनिवार्य है।

Photo- Social Media

नहीं तो 1,000 रुपये का जुर्माना

हालांकि पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाते हैं।

हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या क्रमशः 15,146 और 39,102 थी।

Shashi kant gautam

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