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अब रेलवे-एयर टिकट कैंसिल कराने पर नहीं होगा रिफंड, DGCA ने जारी किया आदेश

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Published on: 11 Nov 2016 3:52 AM GMT
अब रेलवे-एयर टिकट कैंसिल कराने पर नहीं होगा रिफंड, DGCA ने जारी किया आदेश
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नई दिल्लीः रेलवे और एयर टिकट बुकिंग के माध्यम से काले पैसे को सफेद करने के मंसूबे रखने वालों को अब निराशा हाथ लगेगी। डीजीसीए ने रेलवे और एयरपोर्ट काउंटर को आदेश दिया है कि जो लोग 500-1000 के नोट देकर टिकट ले रहे हैं, उनके टिकट कैंसिल करवाने पर पैसे रिफंड नहीं किए जाएं।

आगे की स्लाइड में पढ़ें क्या है पूरा मामला?

रेलवे और एयरपोर्ट टिकट बुकिंग के काउंटरो पर 500-1000 रूपए के नोट स्वीकार किए जाने की सुविधा सरकार की तरफ से 11नवंबर तक दी गई थी। इसका लोग भारी संख्या में दुरूपयोग कर रहे हैं। रेलवे के अफसरों के मुताबिक एसी 1 के टिकट बुकिंग में 10 गुना का इजाफा देखा जा रहा है।

लोग एसी 2 और एसी 1 के टिकट की बुकिंग पीआरएस काउंटर पर इस उम्मीद से करा रहे हैं कि बाद में इन टिकटों की बुकिंग कैसिंल कराने पर उनको नए नए करारे करारे नोट वापस मिल जाएंगे। रेलवे ने तमाम ट्रेनों में एसी 1 और एसी 2 पर वेटिंग टिकट की संख्या को सीमित कर दिया है। इससे तमाम ट्रेनों के वेटिंग टिकट मिलने ही बंद हो गए हैं।

दिल्ली में एयरपोर्ट काउंटर पर प्लेन टिकट लेने के मामले दिखने को मिले। गुरुवार को रोजाना से अधिक लोग टिकट के लिए काउंटर पर पहुंचे और सभी 500-1000 के नोट ही दे रहे थे। इसके बाद अधिकारियों ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए टिकट कैंसिल होने पर पैसे रिफंड ना करने के आदेश जारी कर दिए।

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