TRENDING TAGS :
RBI ने दिया एक और मौका, अब NRI 30 जून और बाकी 31 मार्च तक बदल सकेंगे पुराने नोट
आरबीआई के अनुसार, जो अप्रवासी भारतीय 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच देश से बाहर थे, वह 30 जून 2017 तक अपने पुराने (500 और 1000 मूल्य) नोट बदलवा सकेंगे।
नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद बैंकों में पुराने (500 और 1000 मूल्य) नोटों को बदलवाने की लास्ट डेट (30 दिसंबर) खत्म हो चुकी है। जिसके बाद शनिवार (31 दिसंबर) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपने साथ पुराने नोट लेकर विदेश गए अप्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई के अनुसार, जो अप्रवासी भारतीय 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच देश से बाहर थे, वह 30 जून 2017 तक अपने पुराने (500 और 1000 मूल्य) नोट बदलवा सकेंगे। इसके अलावा जो भारतीय इस दौरान देश से बाहर थे, उन्हें 31 मार्च 2017 तक यह सुविधा मिलेगी।
इन देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय नहीं उठा पाएंगे सुविधा का लाभ
बांग्लादेश, नेपाल भूटान और पाकिस्तान में रहने वाले अप्रवासी भारतीय या भारतीयों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
यह भी पढ़ें ... पुराने नोटों को लेकर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 4 साल जेल का भी प्रावधान
फेमा के तहत ही छूट
-अप्रवासी भारतीय को फेमा कानून के तहत ही पुराने नोट बदलने की छूट होगी।
-गौरतलब है कि फेमा कानून के तहत अप्रवासी भारतीयों को 25,000 रुपए तक की राशि ही विदेशों में ले जाने की छूट है।
पुराने नोट बदलवाने की कोई सीमा तय नहीं
-9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पुराने नोट बदलवाने की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
-इस दौरान विदेश में रहने वाले भारतीय 2 जनवरी से 31 मार्च तक असीमित मात्रा में पुराने नोट बदलवा सकेंगे।
-इसके लिए उन्हें आधार नंबर या पैन कार्ड और इस अवधि में देश से बाहर होने का कागजी सबूत देना अनिवार्य होगा।
-इसके साथ ही यह भी बताना होगा की उन्होंने इससे पहले नोट बदलवाने की सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया है।
जिसका पैसा वही करे जमा
-आरबीआई ने कहा कि इस मामले में कोई थर्ड पार्टी मान्य नहीं होगी।
-जिसका पैसा है उसी को नोट बदलवाने जाना पड़ेगा।
-बैंक ने कहा कि जो लोग पुराने नोट लेकर बैंक आएंगे उनकी धनराशि उनके केवाईसी वाले बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
-यह सुविधा मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर स्थित आरबीआई बैंक कार्यालयों में ही मिलेगी।