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Old Pension: यूपी में मिलेगी पुरानी पेंशन, लेकिन सबको नहीं, जानिए क्या है नया

Old Pension: यूपी के सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे सो उनके लिए यह बहुत बड़ा फैसला है।

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Newstrack Network
Published on: 25 Jun 2024 9:17 PM IST (Updated on: 25 Jun 2024 9:30 PM IST)
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Old Pension: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने के बारे में एके बड़ा निर्णय लिया है। तय ये हुआ है कि 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए नौकरियों के विज्ञापन पर जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है उन्हें पुरानी पेंशन लेने का विकल्प दिया जाएगा।

लम्बे समय से हो रही मांग

- यूपी के सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे सो उनके लिए यह बहुत बड़ा फैसला है।

- अनुमान है कि करीब 60 हजार कर्मचारियों - शिक्षकों को इस फैसले से लाभ होगा।

- 2004 के बाद से नई पेंशन स्कीम पूरे देश भर में लागू है।

- केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को कर्मचारियों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए शासनादेश जारी करके उनको यह सुविधा प्रदान कर दी थी। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने यहां यह व्यवस्था लागू कर रखी थी।

- पुरानी पेंशन स्कीम चुनाव के दौरान भी मुद्दा रहा है। विभिन्न दलों ने इसपर वादे भी किये थे। सपा और बसपा जैसे दल चुनावों के दौरान इस पर लगातार अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं।

नया निर्णय

- प्रदेश के यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि 28 मार्च 2005 के पहले तक जिन नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था और उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, उन चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा।

- नई व्यवस्था के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई है लेकिन उस वैकेंसी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले निकाला गया हो। उस विज्ञापन से नियुक्त कर्मी ही ओल्ड पेंशन का विकल्प ले सकेंगे।


पुरानी और नई पेंशन

- पुरानी पेंशन में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र दी जाती है। हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दी जाती है।

- नई पेंशन में सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14 फीसदी का ही योगदान देती है। नई पेंशन में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।

- नई पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। क्योंकि पेंशन शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।

- नई पेंशन योजना में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।

- नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा उसपर टैक्स देना होता है।

Shalini singh

Shalini singh

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