×

Paytm News: फिर फंसा पेटीएम, दो सहायक कंपनियों को ₹611 करोड़ के फेमा उल्लंघन का नोटिस

Paytm News: पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 से संबंधित कथित उल्लंघनों के लिए दो कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद पेटीएम एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 1 March 2025 10:26 PM IST
Paytm News
X

Paytm News ( Pic- Social- Media)

Paytm News: ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 से संबंधित कथित उल्लंघनों के लिए दो कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद पेटीएम एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।

अपने स्पष्टीकरण में वन 97 ने कहा कि नोटिस कंपनी से संबंधित ₹611.17 करोड़ के लेनदेन और उसकी दो सहायक कंपनियों - लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) में निवेश के लिए भेजे गए थे। कंपनी ने कहा कि कंपनी के कुछ वर्तमान और पूर्व निदेशकों और अधिकारियों को भी नोटिस मिले हैं।

वन 97 ने कहा है कि विवादित लेनदेन 2015 और 2019 के बीच किए गए थे, जब एलआईपीएल और एनआईपीएल इसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं। एलआईपीएल ऐसे लेनदेन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है, जो ₹344.99 करोड़ से अधिक है, इसके बाद ओसीएल है, जो ₹245.20 करोड़ से अधिक है। चूंकि नोटिस में किसी मांग या जुर्माने का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि वन 97 पर उनका तत्काल कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ओसीएल ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि लागू कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को हल करने के लिए, कंपनी आवश्यक कानूनी सलाह ले रही है और उचित उपायों का मूल्यांकन कर रही है।

स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि पेटीएम अपनी सभी व्यावसायिक प्रथाओं में पारदर्शिता, प्रशासन और अनुपालन के सिद्धांतों को कायम रखता है। इस मामले को लागू कानूनों के अनुसार हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस मामले का उसके उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए पेटीएम की सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी सेवाएं हमेशा की तरह पूरी तरह से चालू और सुरक्षित हैं।

आरबीआई ने पहले भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फटकार लगाई थी

फरवरी 2024 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश देकर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय बैंक ने कंपनी को सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था। आरबीआई ने कहा था कि यह निर्देश बैंक में देखी गई कुछ पर्यवेक्षीय चिंताओं पर आधारित था।



Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Next Story