पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर छोड़ने के आदेश, धारा 144 लागू

पुलवामा आतंकी घटना को देखते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने बीकानेर जिले में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर बाहर जाने को कहा है।

Aditya Mishra
Published on: 19 Feb 2019 3:31 AM GMT
पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर छोड़ने के आदेश, धारा 144 लागू
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नई दिल्ली: पुलवामा आतंकी घटना को देखते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने बीकानेर जिले में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर बाहर जाने को कहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में धारा 144 लागू की है जिसके आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में यदि कोई पाक नागरिक मौजूद है तो उसे स्वयं ही जिले से बाहर जाना होगा। इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जिले से बाहर खदेड़ा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी कामरान समेत आतंकी संगठन जैश के तीन आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान एक मेजर समेत चार जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। क्रॉस फायरिंग में एक पत्थरबाज भी मारा गया। 17 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, डीआईजी पुलिस समेत सुरक्षा बलों के नौ लोग घायल हुए हैं।

घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले गुरुवार को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

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Aditya Mishra

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