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अगर 1 सितम्बर तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो हो जायेगा रददी
नई दिल्ली: अगर आपने 1 सितम्बर तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो वह बेकार हो जाएगा। सरकार सभी अनलिंक्ड पैन कार्डों को 1 सितम्बर से सस्पेंड करने जा रही है। आज की तारीख में 40 करोड़ पैन कार्डों में से 18 करोड़ 'आधार' से लिंक नहीं हैं।
अपना पैन कार्ड वैध बनाए रखने व उसका इस्तेमाल जारी रखने के लिए उसे आधार से लिंक कराना होगा। अगर लिंक नहीं कराते हैं तो रिटर्न फाइल करने या हाई वैल्यू लेन देन में आधार के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी। जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, और वह रिटर्न भरने व बड़ी खरीदारी करने के लिए आधार नंबर देते हैं तो आयकर विभाग १ सितम्बर के बाद ऑनलाइन नया पैन नंबर जनरेट करेगा जिसे डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट की उपधारा 6बी में संशोधन किया है जिसके अनुसार पैन नंबर और आधार की सत्यता जांचने की जिम्मेदारी इनके दस्तावेज प्राप्त करने वाले पर ही होगी।
एक नया बदलाव ये भी हुआ है कि यदि किसी की सालाना आय ५ लाख रुपए से कम है लेकिन वह बड़ी रकम की खरीदारी करता है तो उसके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। किसी विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, एक बैंक खाते में एक करोड़ रुपए जमा करना या एक वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल भरने पर आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बाद भी आयकर रिटर्न का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जिनके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी किया जाएगा उनमें होटलों के महंगे बिल भरने वाले, पार्टियों पर बड़ी रकम खर्च करने वाले, कार खरीदने वाले और एक नियत सीमा से ज्यादा निवेश करने वाले लोग शामिल हैं।
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6.86 करोड़ आयकर रिटर्न
130 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 6.86 करोड़ आयकर रिटर्न 2017-18 भरे गए थे। 2016-17 की तुलना में ये 23 फीसदी का इजाफा है। लेकिन फिलवक्त महंगी महंगी करें खरीदने वाले लोग भी आयकर नहीं देते। इसलिए सरकार आयकर का दायरा बढ़ाने लिए तमाम उपायों पर विचार कर रही है।
ई पैन कार्ड
आयकर विभाग एक नई योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति तत्काल ई पैन कार्ड प्राप्त कर सकेगा। सरकार एक पैन-टैन प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने जा रही है जहां से 10 मिनट में ई पैन कार्ड एलॉट हो जाएगा। दिसंबर २०१८ में सेंट्रल बोर्ड डाइरेक्ट टैक्स ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि क्यूआर कोड के साथ पीडीएफ के रूप में जारी फार्मेट वैध पैन कार्ड है। इसी फार्मेट में ई पैन कार्ड जारी किया जाएगा। इस पर डिजिटल हस्ताक्षर हों व इलेक्ट्रानिक तरीके से इसे बतौर पहचान साक्ष्य किसी अन्य एजेंसी को दिया जा सकेगा।