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Budget Session 2023: संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित
Budget Session 2023: संसद में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी है।
Budget Session 2023: संसद में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि संसद में आज भी हंगामा हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामें के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। आज कांग्रेस और 15 अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को बैठक की जिसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मसले पर चर्चा और जांच की मांग के दोनों सदनों में उठाते रहने पर जोर दिया।
संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित
अडानी के मसले पर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को कार्यवाही में मौजूद रहने को लेकर निर्देश दिये हैं।
संसद भवन स्थित कक्ष में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रुमुक, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समित, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की मांग है कि पूरे मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी (जेपीसी) द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच करवायी जाए। बता दें कि संसद में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरु हुई थी। लेकिन, आज एक बार फिर से अडानी मामले पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
क्या है जेपीसी?
संसद में अडानी के मुद्दे पर चल रहे हंगामें के बीच जेपीसी जांच की मांग उठ रही है। इसलिए ये जानना जरुरी हो जाता है कि आखिर में जेपीसी क्या होती है और कैसे काम करती है। जेपीसी का अर्थ ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी होता है। ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी संसद की वह समिति होती है जिसमें सभी दलों को समान भागीदारी मिलती है। जेपीसी के पास में यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है, जिसको लेकर जेपीसी का गठन हुआ है।