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GOOD NEWS: अब मात्र 3 घंटे में निकाल सकेंगे PF का पैसा, सभी काम होंगे ऑनलाइन
नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के करोड़ों प्रॉविडेंट फंड (पीएफ ) धारकों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दे सकती है। अप्रैल से पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा। इससे पीएफ निकासी और पेंशन संबंधी कामकाज के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि इन सभी कामों को ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे ईपीएफओ के करीब 17 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।
अप्रैल से पीएफ से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। पीएफ की राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के 3 घंटे के अंदर रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा सदस्य अपनी पेंशन तय करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें पीएफ निकासी फॉर्म या पेंशन तय करने के लिए फॉर्म भर कर अपनी कंपनी या संस्थान में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।
निकासी के लिए ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म
ऑनलाइन माध्यम से होगा काम
पीएफ खाते को ऑनलाइन जोड़ने का काम जारी है। प्रॉविडेंट फंड ऑफिस की मानें तो विभाग के सभी फील्ड ऑफिस को ऑनलाइन जोड़ने का काम तेजी से चल किया जा रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बारे में ईपीएफओ कमिश्नर ने बताया कि 'अप्रैल से विभाग फंड से निकासी और पेंशन सेटेलमेंट के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से ले सकेगा।'
कुछ ही घंटों में मिल जाएगा पीएफ का पैसा
ईपीएफओ की कोशिश है कि वह सभी तरह के क्लेम को आवेदन प्राप्त होने के कुछ ही घंटों में पूरा कर दे। विभाग की कोशिश है कि पीएफ से निकासी का आवेदन मिलने के 3 घंटे के भीतर वह फैसला ले सके। मौजूदा समय में ईपीएफओ नियम के मुताबिक आवेदन मिलने के 20 दिनों के अंदर विभाग को क्लेम सेटेलमेंट करना होता है।
कब निकाल सकते हैं पीएफ?
ईपीएफओ सदस्य अगर 60 दिन से बेरोजगार है तो वह अपना पीएफ निकाल सकता है। नौकरी में रहते हुए पीएफ नहीं निकाल सकते हैं।