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'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर अभिनीत फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। वहीं, याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर अभिनीत फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। वहीं, याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में तत्काबल प्रभाव से रोक लगाने से इनकार दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था याचिकाकर्ता डिविजन बेंच में जाएं। याचिकाकर्ता दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन हैं, जिन्होंने अपने वकील अरुण मैत्री के माध्यम से यह याचिका दायर की थी।
यहां पर बता दें कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में तत्काल प्रभाव से बैन लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।
गौरतलब है कि भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित किताब 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर- द मेकिंग एंड एनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' लिखी है, जो काफी चर्चित और विवादित हुई थी।
संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी रहे थे। अब हंसल मेहता ने इस किताब पर बनाई गई फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म का डायरेक्शन विजय रत्नाकर गुट्टे ने किया है. इस फिल्म में अनुपम खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का किरदार निभाया है।
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