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आम बजट टालने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले आम बजट को टालने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, इस मामले में इतनी तात्कालिकता नहीं है। जब याचिका पर सुनवाई होगी, तब हम इस पर प्रमाणिक रूप से कुछ कहेंगे।'
याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने कहा, 'इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।' याचिका में यह भी मांग की गई है कि बीजेपी से उसका चुनाव चिह्न 'कमल' छीनने का भी निर्देश दिया जाए। क्योंकि उसने कथित रूप से आचार संहित का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बजट पेश करना संविधान की धारा-112 का उल्लंघन है।
बजट पेश करने की प्रथा बदली
गौरतलब है कि अगले वित्त वर्ष के पहले दिन से ही लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च शुरू करने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश करने की प्रथा को खत्म कर। इस बार आम बजट 1 फरवरी को पेश जाएगा। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने बुधवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की शुरुआत 4 फरवरी से करने का ऐलान किया है।
राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिखा
उल्लेखनीय है कि प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने चुनाव से ठीक पहले सरकार द्वारा बजट पेश करने का विरोध किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इन विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। उनका मानना है कि इस बजट में एनडीए सरकार लोकलुभावन घोषणाएं कर वोटरों को प्रभावित कर सकती है।