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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना में हो चुके हैं कई बदलाव, तुरंत जानिए अब किसे मिलेगा लाभ

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना किसानों का मकसद देश के गरीब एवं छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे पात्र किसानों को सलाना 6000 हजार रूपये तीन किस्तों मे मुहैया कराती है

Krishna Chaudhary
Published on: 12 Nov 2022 11:23 AM IST
pm kisan
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पीएम किसान योजना (फोटो- सोशल मीडिया)

PM Kisan Yojana: मोदी सरकार की पीएम किसान योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसका मकसद देश के गरीब एवं छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे पात्र किसानों को सलाना 6000 हजार रूपये तीन किस्तों मे मुहैया कराती है यानी किसानों के खाते में 2-2 हजार करके तीन बार ये रकम ट्रांसफर की जाती है। उन्हें ये लाभ डायरेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए दिया जाता है, जिसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती।

इस योजना में अब तक कई बदलाव आ चुके हैं। कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर, योजना बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम बन चुके हैं। कई जगहों पर दावा किया जा रहा है कि अब इस योजना का पति - पत्नी दोनों लाभ उठा सकते हैं । तो आइए जानते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई और कौन – कौन लोग इस योजना के मान जाएंगे पात्र।

पति – पत्नी को मिलेगा लाभ ?

पीएम किसान योजना के नियम के मुताबिक, इस योजना का लाभ पति – पत्नी दोनों एक साथ नहीं उठा सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी। इसलिए ऐसी झूठी खबरों पर ध्यान न दें। अन्यथा आप को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इस योजना के नियम के अनुसार, यदि किसान के परिवार में कोई टैक्स देता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात ये कि अगर पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें बाद में सरकार को सभी किश्तें वापस करनी पड़ेगी। ऐसे कई किसानों को बैंक से नोटिस मिलना शुरू हो चुका है और रिकवरी का काम जारी है।

जानिए कौन है अपात्र

नियम के मुताबिक, यदि कोई किसान अपनी जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर गैर कृषि कार्य़ के लिए कर रहे हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई किसान किसी अन्य किसान की जमीन पर खेती कर रहे हैं और जमीन उनका नहीं है, तो वे भी योजना के पात्र लोगों में नहीं आएंगे। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर न होकर दादा या पिता के नाम पर है तो वे भी इस योजना के हकदार नहीं हैं।

इसके अलावा अपात्र लोगों की सूची में ऐसे जमीन मालिक भी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं। मौजूदा या पूर्व सांसद विधायक, मंत्री भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह खेती क्यों न करते हों। 10 हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।



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Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

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