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Train Accident: मृतकाश्रितों को PMO ने दो और रेलवे ने घोषित किया 10 लाख मुआवजा, इंश्योरेंस से ऐसे होगी और मदद
Train Accident:पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। अगर ट्रेन इंश्योरेंस लिया है तो और मदद मिलेगी।
Train Accident: पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार सुबह 9 बजे के करीब एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे जोरदार की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि से जहां मालगाड़ी की कई डिब्बे ट्रैक पर पटल गए तो वहीं एक्सप्रेस की कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ बोगियां तो एक-दूसरे के ऊपर तक चढ़ गईं। राहत बचाव का कार्य पूरा हो गया है। इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इस रेल हादसे में मारे गए लोगों और घायलों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं, इन मृतकों और घायलों ने ट्रेन इंश्योरेंस कवर लिया है, उन्हें और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हादसे के पीड़ितों को मिलेगी सहायता राशि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। ऐसे में जिन मृतक रेलवे यात्रियों ने ट्रेन इंश्योरेंस कवर कराया होगा तो उन्हें 10 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। कुछ पैसों में ट्रेन इंश्योरेंस की सुविधा यात्रियों को मुहैया करवाई जाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नेअश्विनी वैष्णव ने कहा कि- हादसे के पीड़ितों को दी जाने वाले अनुग्रह राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। इसमें मरने वाले के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.5-2.5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल होने वालों को 50-50 हजार सहायता राशि दी जाएगी।
45 पैसे रेलवे देती है लाखों का क्लेम
भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर कर रहे हर यात्री के लिए ट्रेन इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाता है। यह कवर मात्र 45 पैसे में मिला है, जोकि रेल हादसे में मारे गए यात्री के स्वजन को 10 लाख रुपये का क्लेम मुहैया करवाया है। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश यात्री ट्रेन टिकट बुक करते इसमें ट्रेन इंश्योरेंस के कॉलम को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जरा सोचिए बंगाल ट्रेन हादसे में जिन मृतक यात्रियों ने इस इंश्योरेंस को लिया हो गया, उनके परिवजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायत मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि यह राशि एक इंसान की जान के आगे कुछ नहीं है, लेकिन न रहने पर कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार तो जरूर करेगी। और जिन मृतक यात्रियों ने ट्रेन इंश्योरेंस नहीं लिया, उनको केवल सरकारी सहायत पर निर्भर रहना पड़ेगा।
अनहोनी को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए हमेशा याद रखें कि आप जब भी ट्रेन से सफर कर रहे हों तो ट्रेन इंश्योरेंस कवर जरूर करवाएं, भवगान न करे आपके साथ कोई ट्रेन दुर्घटना हो, अगर हो जाए और आपके न रहने पर इस इंश्योरेंस 10 लाख रुपये की राशि आपके परिवार को काफी मजबूती प्रदान करेगी। तो आई आपको बताते हैं कि ट्रेन इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे किया जाता है?
क्या होता है ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस?
ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय रेलवे इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। इंश्योरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यात्री के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर मैसेज आ जाता है। इस मैसेज में इंश्योरेंस कंपनी का नाम और सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो क्लेम के समय काफी काम आता है। रेलवे 45 पैसे में 10 लाख रुपये का क्लेम देती है। रेलवे इंश्योरेंस का लाभ सभी श्रेणी के यात्रियों को मिलता है, लेकिन अगर यात्री ने काउंटर से टिकट खरीदा है तो उसे इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। यह सविधा ऑनलाइन के माध्यम से ही मिलती है।
मृतक और दिव्यांग को मिलती है इतनी राशि
हालांकि याद रहे कि इस इंश्योरेंस का लाभ तभी मिलेगा, जब किसी भी ट्रेन हादसे में यात्री की मौत हो जाए। अगर कोई यात्री ट्रेन सफर के दौरान आत्महत्या या किसी दूसरे हादसे का शिकार हो जाता है तब भारतीय रेलवे इंश्योरेंस नहीं देता है। इस इंश्योरेंस को लेते हुए अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु या फिर वह पूरी तरह से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये का क्लेम मिलता है। स्थायी रूप से दिव्यांग यात्री को 7.5 लाख रुपए क्लेम मिलता है। वहीं, घायल यात्री को इलाज के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाती है, जो कि 2 लाख रुपये की होती है।
क्या है इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस?
इस इंश्योरेंस का क्लेम ट्रेन दुर्घटना के 4 महीने के भीतर क्लेम लिया जा सकता है। मृतक व्यक्ति ने जिसको व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, वह व्यक्ति क्लेम कर राशि प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा घायल व्यक्ति खुद या फिर नॉमिनी के माध्मय से इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इसके लिए क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को आवेदन देना होता है और संबंधित डॉक्युमेंट जमा करने होता है, जोकि इस प्रकार होते हैं।
क्लेम पाने के लिए जरूर हैं ये डॉक्युमेंट
रेल अथॉरिटी की तरफ से जारी एक्सीडेंट की पुष्टि रिपोर्ट होनी चाहिए
एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी और कानूनी वारिस के साइन होने चाहिए
दिव्यांग यात्री को हादसे से पहले और बाद की फोटो देनी होती है
यात्री को अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े डॉक्युमेंट्स जमा करने होते हैं
डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट अटैच करनी होती है
सभी बिल पर नंबर, साइन और स्टाम्प होना जरूरी है
रेलवे एक्सीडेंट में मृत यात्री की डिटेल्स वाली ऑफिशियल रिपोर्ट को भी अटैच करना होता है
NEFT डिटेल और कैंसिल चेक भी जमा करना होता है