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Patanjali: पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई का पीएमओ का निर्देश
Patanjali: 24 जनवरी को पीएमओ के निर्देश के बाद, आयुष मंत्रालय ने 2 फरवरी को उत्तराखंड आयुष विभाग को उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा।
Patanjali : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को अपने उत्पादों के बारे में कथित भ्रामक विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
24 जनवरी को पीएमओ के निर्देश के बाद, आयुष मंत्रालय ने 2 फरवरी को उत्तराखंड आयुष विभाग को उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा। पीएमओ का यह कदम आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. केवी बाबू द्वारा 15 जनवरी को की गई शिकायत के बाद आया है, जिसमें पतंजलि द्वारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के बार-बार उल्लंघन की शिकायत की गई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. बाबू ने कहा कि आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य दोनों की लाइसेंसिंग अथॉरिटी मधुमेह, मोटापा, थायरॉयड और हृदय रोगों के लिए पतंजलि की दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर चुपचाप बैठे हुए हैं।
पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई
डॉ बाबू ने कहा कि उनकी शिकायतें फरवरी 2022 से भारत के औषधि महानियंत्रक, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड एसएलए के पास लंबित हैं। अब जब पीएमओ ने हस्तक्षेप किया है, तो उम्मीद है कि पतंजलि के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी।
निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, देहरादून, उत्तराखंड को लिखे अपने पत्र में, आयुष मंत्रालय ने कहा है कि "इस मामले की जांच करने और उचित समझे जाने वाले आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।"