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भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

भारत आने के बाद नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाना है। ब्रिटेन की अदालत में ऑर्थर रोड जेल के बैरक 12 को लेकर भी भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है।

Aditya Mishra
Published on: 25 Feb 2021 5:02 PM IST
भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
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नीरव के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनका कोई भी काम कानूनी दायरे से परे नहीं है। उनके वकीलों ने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी पक्ष रखा है।

नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।

लंदन की अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को गुरुवार को ठुकरा दिया। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है।

बता दें कि नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। 49 वर्षीय मोदी की दक्षिण-पश्चिम लंदन स्थित वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिये वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेशी हुई। जिला जज सैमुअल गूजी ने नीरव मोदी केस में आज अपना फैसला सुनाया।

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Court भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी(फोटो:सोशल मीडिया)

नीरव मोदी के वकील का इस केस में क्या कहना है?

इस पूरे केस में नीरव मोदी के वकील की तरफ से कहा गया है कि यह पूरा मामला एक वाणिज्यिक विवाद है। उनके वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनका कोई भी काम कानूनी दायरे से परे नहीं है और धोखाधड़ी नहीं है। उनके वकीलों ने नीरव मोदी के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी अपना पक्ष रखा है।

वहीं भारत सरकार ने अदालत में वीडियो इसलिए पेश किया है ताकि नीरव मोदी के बचाव पक्ष द्वारा मानवाधिकार के तर्कों को खारिज किया जा सके।

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Nirav Modi भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी(फोटो:सोशल मीडिया)

यहां पढ़ें नीरव मोदी केस से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें

नीरव मोदी केस में कोर्ट का निर्णय आने के बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जाएगा।

भारत आने के बाद उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाना है। ब्रिटेन की अदालत में ऑर्थर रोड जेल के बैरक 12 को लेकर भी भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। सरकार ने बैरक नंबर 12 की एक वीडियो भी अदालत में पेश की है।

नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च 2019 को अरेस्ट किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई कई सुनवाइयों के दौरान वह वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिये शामिल हुआ था।

नीरव पर भारत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना होगा। इसमें से एक मामला सीबीआई का पीएनबी में गैरकानूनी पत्र (एलओयू) या ऋण समझौते के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित है।

वहीं दूसरा मामला ईडी का है। यह मामला लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। नीरव मोदी पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने के दो अतिरिक्त आरोप भी लगे हैं जो सीबीआई के मामलों में ही जुड़े हुए हैं।

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Aditya Mishra

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