TRENDING TAGS :
Air Pollution: दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा, वायु प्रदूषण का बढ़ा स्तर, दिल्ली की हालत सबसे खराब
Air Pollution: दीपावली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी ने दिल्ली का वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा दिया है। दिल्लीवासियों ने सरकार के कानून को ठेंगा दिखाते हुए जमकर पटाखे फोड़े।
Air Pollution in Delhi: विशेषज्ञ जिस बात की आशंका जता रहे थे, आखिर वही हुआ। दिल्लीवासियों ने दीपावली (Diwali 2022) के मौके पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) के कानून को ठेंगा दिखाते हुए जमकर पटाखे फोड़े (burst firecrackers)। जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही स्मॉग की चादरों में लिपटी राजधानी के हालात दिवाली की रात और खराब हो गए। देश के अन्य बड़े शहरों के भी यही हाल हैं। दीपावली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी ने वहां वायु प्रदूषण (air pollution in Delhi) का स्तर काफी बढ़ा दिया है।
दिल्ली का एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में पहुंचा
राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) (air quality index) 25 अक्टूबर यानी दिवाली की रात 12 बजे ही बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। सफर इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस के अनुसार, देर रात दिल्ली का औसत एक्यूआई 323 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक, दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना अधिक हवा प्रदूषित हो गई है। वहीं, आनंद विहार में 374 और दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में 365 एक्यूआई दर्ज किया गया।
नोएडा की हालत दिल्ली से भी खराब
दिल्ली से सटे नोएडा की हालत तो और भी बदतर है। दिवाली की रात यहां का एक्यूआई 342 पर पहुंच गया। जो कि बहुत खराब श्रेणी के अंदर आता है। नोएडा की हवा अब दिल्ली से भी अधिक जहरीली होती जा रही है। नोएडा की हालत दिवाली के कुछ रोज पहले से ही बिगड़ रही थी। विशेषज्ञ इसे लेकर चेता चुके थे। लेकिन यूपी सरकार ने नोएडा में पटाखों को लेकर कोई नियम –कानून नहीं बनाए।
दिल्लीवासियों में दिखा कानून का डर
अक्टूबर शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी की आबोहवा बिगड़ने लगती है। इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। लिहाजा सरकार ने आतिशबाजी को हतोत्साहित करने के लिए कड़े नियम बनाए। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, आतिशबाजी करने पर 200 रूपये का जुर्माना और 6 माह जेल की सजा होगी। वहीं, पटाखे का व्यापार करने पर 5 हजार रूपये जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा काटनी होगी। लेकिन लगता है दिल्लीवासियों में इन कानून का जरा भी खौफ नहीं था और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की।