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पुलिस : दिल्ली में मकोका के तहत छह लोगों को दोषी ठहराया गया

विशेष न्यायाधीश मकोका न्यायमूर्ति राकेश स्याल की अदालत ने विपिन शर्मा, सचिन शर्मा, हनी शर्मा, हर्षद आलम, अमन आलम और भूपेंदर सिंह को इस अधिनियम की धारा तीन के तहत बेरोजगारों से धोखाधड़ी करने के मामले में सजा सुनाई।

Roshni Khan
Published on: 1 Jun 2019 9:53 AM IST
पुलिस : दिल्ली में मकोका के तहत छह लोगों को दोषी ठहराया गया
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कहा कि छह लोगों को यहां की एक अदालत ने कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत दोषी ठहराया।

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दिल्ली पुलिस ने दावा करते हुये कहा कि यह शहर में इस कानून के तहत पहला बड़ी दोषीसिद्धि है।

विशेष न्यायाधीश मकोका न्यायमूर्ति राकेश स्याल की अदालत ने विपिन शर्मा, सचिन शर्मा, हनी शर्मा, हर्षद आलम, अमन आलम और भूपेंदर सिंह को इस अधिनियम की धारा तीन के तहत बेरोजगारों से धोखाधड़ी करने के मामले में सजा सुनाई।

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विपिन शर्मा गिरोह का मुख्य सरगना था और वह धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और दूसरे कई तरह के अपराधों में शामिल था। उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न इलाकों में मामले दर्ज है।

(भाषा)



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Roshni Khan

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