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सरकार ने लाखों किसानों से 6000 लिए वापस, कहीं आपने भी तो नहीं किया ये काम

किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ मिलता है, लेकिन कुछ लोग यह पैसा हासिल करने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं। अब इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए।

Dharmendra kumar
Published on: 23 Dec 2019 1:59 PM IST
सरकार ने लाखों किसानों से 6000 लिए वापस, कहीं आपने भी तो नहीं किया ये काम
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नई दिल्ली: किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ मिलता है, लेकिन कुछ लोग यह पैसा हासिल करने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं। अब इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मोदी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है जो ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे 1,19,743 लोगों से हाल ही में पैसा वापस ले लिया है।

लाभार्थियों के नामों एवं उनके बैंक खातों के दिए गए रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे थे। बैंक अकाउंट और खेत के मालिक के नाम के बीच अंतर पाया गया है इसलिए पैसा वापस ले लिया गया। एक रिपोर्ट में कृषि मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इन अकाउंट्स में बिना वेरीफिकेशन पैसा जमा हो गया था।

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इस स्कीम का पैसा केंद्र सरकार के खाते से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों के अकाउंट में पैसा भेजती है फिर उस अकाउंट से किसानों तक पैसा पहुंचता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेरीफिकेशन करने से पहले ही ऐसे 1.19 लाख बैंक अकाउंट 2000 रुपये की किश्त जमा हो गई थी, लेकिन जब डाटा का वेरीफिकेशन शुरू हुआ तो गलती पकड़ में आने लगी। सरकार की कोशिश है कि स्कीम का पैसा सही किसानों तक पहुंचे।

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केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र लिखकर पहले ही कह दिया था कि अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है तो उनका पैसा कैसे वापस होगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in/ में जमा कराएंगी। अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम हटाया जाएगा।

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सरकार ने सभी किसानों के लिए पीएम-किसान स्कीम लागू कर कर दी है, हालांकि कुछ लोगों के लिए शर्तें लगाई गईं हैं जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है वो यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरीफिकेशन में पता चल जाएगा। सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए पात्र हैं।

पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे।



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Dharmendra kumar

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