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लव जिहादियों की खैर नहीं: अब ये राज्य सरकार भी लाएगी कानून, चल रही तैयारी

सरकार की तरफ से संबंधित विभागों को कानूनी रूप से 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले यूपी की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू कर चुकी है।

Shreya
Published on: 2 Jan 2021 4:28 PM IST
लव जिहादियों की खैर नहीं: अब ये राज्य सरकार भी लाएगी कानून, चल रही तैयारी
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो यहां भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी।

गांधीनगर: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लव जिहाद विरोधी विधेयक (Love Jihad Law) पास होने के बाद अब गुजरात सरकार (Gujarat Government) भी राज्य में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी (BJP) शासित राज्य में अब प्यार और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एक कानून लाने की योजना बनाई जा रही है।

फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2003 का मकसद भी धर्म परिवर्तन पर लगाम

बता दें कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2003 का मकसद जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाना ही है। इस एक्ट के तहत बल, धोखाधड़ी और लालच के चलते धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। अब सूबे की विजय रूपाणी सरकार लव जिहाद के पहलू को मौजूदा कानून में शामिल करने या इसके लिए नया कानून (Love Jihad Law) लाने के लिए विचार कर रही है।

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love jihad law (फोटो- सोशल मीडिया)

क्या है मौजूदा कानून में प्रावधान?

गुजरात सरकार के 2003 के कानून के मुताबिक, किसी भी शख्स को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने के लिए जिला ऑथरटीज से पहले अनुमति लेनी हीती है। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आरोपी को तीन साल तक की जेल की सजा और पचास हजार रुपये तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।

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विभागों को 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश

सरकार की तरफ से संबंधित विभागों को कानूनी रूप से 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले यूपी की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। जबकि एमपी में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने 26 दिसंबर को मंजूरी दी थी।

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Shreya

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