कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने खारिज कीं दो और दया याचिका

प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। उससे पहले ही उन्होंने दो और दया याचिका खारिज कीं।

tiwarishalini
Published on: 18 Jun 2017 10:05 AM GMT
कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने खारिज कीं दो और दया याचिका
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नई दिल्ली: प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। उससे पहले ही उन्होंने दो और दया याचिका खारिज कीं। प्रेसिडेंट मुखर्जी ने यह दया याचिकाएं 25 मई और 26 मई को खारिज कीं। दोनों याचिकाओं को अप्रैल और मई में राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। बता दें कि अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अब तक 30 दया याचिकाएं खारिज कर चुके हैं।

क्या थे मामले ?

पहला मामला साल 2012 में इंदौर (मध्य प्रदेश) का है। इस मामले में बाबू उर्फ केतन, जितेंद्र और देवेंद्र पर एक 4 साल की बच्ची का अपहरण, रेप और हत्या का आरोप था। जिसमें सभी दोषी पाए गए हैं।

जबकि दूसरा मामला साल 2007 का है। इस मामले में पुरुषोत्म दसरथ बोरेट और प्रदीप यशवंद कोकडे को विप्रो में काम करने वाली 22 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया है। इन मामलों में कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

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