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गुजरात: प्रोटेम स्पीकर सहित 2 अन्य को जेल, जानें क्या था मामला

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By aman
Published on: 13 Feb 2018 3:32 AM GMT
गुजरात: प्रोटेम स्पीकर सहित 2 अन्य को जेल, जानें क्या था मामला
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मोरबी: गुजरात विधानसभा के नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर और अनुभवी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक निंबेन आचार्य सहित दो अन्य को सोमवार को 2009 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई। मोरबी मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक और एक अन्य व्यक्ति समेत सभी को सजा सुनाते हुए 30 दिनों के अंदर आदेश को चुनौती देने का अवसर दिया है।

कच्छ जिले के भुज से विधायक आचार्य, पूर्व बीजेपी विधायक कांति अमरुतिया और पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक मनोज पानारा पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला सौराष्ट्र के मोरबी संसदीय क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है, जहां निंबेन, अमरुतिया और पानारा चुनाव प्रचार कर रहे थे। अमरुतिया मोरबी के पूर्व विधायक हैं।

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में जज जिग्नेश दमोदरा ने आचार्य, अमरुतिया और पनारा को आईपीसी की धारा 171(B) (वोटर्स को लालच देना) और धारा- 144 के तहत दोषी माना। हालांकि, अदालत ने इन्हें सेक्शन 188 (लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के आरोप से सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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