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Pune Accident : कार वाले लड़के का पिता, तीन होटल अधिकारी गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे लाया जा रहा है। और उसके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

Neel Mani Lal
Published on: 21 May 2024 10:25 PM IST
Pune Accident : कार वाले लड़के का पिता, तीन होटल अधिकारी गिरफ्तार
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Pune Accident : पुलिस ने पुणे में एक कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को हिरासत में लिया है। इसके अलावा किशोर को शराब परोसने के लिए दो होटलों के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे में शराब के नशे में धुत एक लड़के ने अंधाधुंध स्पीड से लक्ज़री स्पोर्ट्स कार पोर्श से कल्याणी नगर में एक बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे लाया जा रहा है। और उसके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा, पुणे पुलिस ने किशोर को शराब परोसने के आरोप में कोज़ी रेस्तरां के मालिक प्रल्हाद भूतड़ा और प्रबंधक सचिन काटकर और होटल ब्लैक के प्रबंधक संदीप सांगले को गिरफ्तार किया है। रेस्तरां और होटल को सीज कर लिया गया है।

पुलिस आयुक्त कुमार ने कहा कि बार के सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि किशोर शराब पी रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किशोर शराब पीने के बाद कार चला रहा था। हम ये सभी तथ्य अदालत को सौंपेंगे।


पुलिस ने किशोरी के रियल एस्टेट डेवलपर पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत और एक कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार प्रतिष्ठान के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

क्राइम ब्रांच करेगी जांच

- पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत और एक कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार प्रतिष्ठानों के मालिकों और स्टाफ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

- इन मामलों की जांच अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई है।

- धारा 75 "किसी बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करना, या किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संपर्क में लाना" से संबंधित है, जबकि धारा 77 किसी बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की आपूर्ति करने से संबंधित है।

- एफआईआर के अनुसार, लड़के के पिता ने यह जानने के बावजूद कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार दे दी, इस प्रकार उसके जीवन को खतरे में डाल दिया, और उसे पार्टी करने की अनुमति दी, जबकि पिता को पता था कि वह शराब पीता है।

- मामले में किशोर ड्राइवर को वयस्क मानने के लिए पुलिस ने अदालत का रुख किया है। पुलिस ने जिला अदालत में एक आवेदन दायर किया है कि किशोर आरोपी के साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि यह "बहुत जघन्य मामला" है।



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Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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