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‘राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक’, हाई कोर्ट ने नागरिकता पर भारत सरकार से मांगा जवाब

Rahul Gandhi: राहुल गाँधी की नागरिकता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जानिये जिसपर कोर्ट ने क्या कहा।

Sonali kesarwani
Published on: 26 Sept 2024 8:33 AM IST (Updated on: 26 Sept 2024 9:00 AM IST)
Rahul Gandhi
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Rahul Gandhi (social Media) 

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गाँधी की नागरिकता पर आये दिन सवाल उठते रहते है। कोई न कोई बड़ा नेता किसी जनसभा या रैली में राहुल गाँधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा कर ही देता है। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गाँधी की ब्रिटिश नागरिकता वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को लेकर कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक है।

राहुल गाँधी के खिलाफ याचिका में क्या कहा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गाँधी की नागरिकता वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने की। बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की तरफ से जारी याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। जिसके बाद बेंच की तरफ से एएसजी सूर्यभान पांडेय को यह कहा गया कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें।

तीन महीने पहले दाखिल हुई थी याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले राहुल गाँधी की नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन नागरिक हैं। साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के पास दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए दोबारा से याचिका दाखिल की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने लोकसभा स्पीकर से कहा कि राहुल गाँधी की संसदीय सदस्यता तब तक के लिए रद्द कर दी जाए जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता है।

कोर्ट ने भारत सरकार से माँगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गाँधी की नागरिकता वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा कोर्ट इस मामले के बारे में भारत सरकार के फैसले को जानना चाहती है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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Content Writer

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