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Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस मे बड़ी राहत मिली है।

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Newstrack Network
Published on: 20 Jan 2025 11:45 AM IST (Updated on: 20 Jan 2025 12:29 PM IST)
Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक
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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने की। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राहुल गाँधी के मामले को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर झारखण्ड सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब भी माँगा है। वहीं इस मामले में राहुल गाँधी की याचिका पर शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भी भेजा है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने का आरोप है।

राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा

आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी और मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद वकील ने कोर्ट में ही सवाल किया कि अगर आप पीड़ित नहीं है तो आप इस मामले में शिकायत के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज हुआ था मामला

बीजेपी के कार्यकर्ता ने अमित शाह को हत्यारा कहने वाले राहुल गाँधी के बयान पर केस दर्ज किया था। यह केस 2019 में दर्ज किया गया था। जिसे नवीन झा की तरफ से दर्ज किया गया था। लेकिन इस मामले को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। बता दें कि 2019 में चुनावी रैली के दौरान चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया था।



Sonali kesarwani

Sonali kesarwani

Content Writer

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