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SC में नरम पड़े राहुल, कहा-RSS नहीं, कुछ लोगों को बताया था गांधी का हत्यारा
कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के लोगों का हाथ बताने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ट्रायल रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था, सिर्फ जुड़े लोगों के लिए कहा था। ऐसे में आरएसएस के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती। याचिकाकर्ता ने वक्त मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को करेगा।
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस संस्थान का हाथ बताने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ बुधवार को आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को करेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए राहुल गांधी के हलफनामे का हवाला दिया। इस हलफनामे के मुताबिक राहुल ने आरएसएस के कुछ लोगों पर गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया था न कि संगठन को महात्मा का हत्यारा बताया था। हालांकि इसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वकील यू. आर. ललित ने अपने मुवक्किल से सलाह लेने के लिए समय मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था, सिर्फ इससे जुड़े कुछ लोगों के लिए कहा था। ऐसे में आरएसएस के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी को मारा, आरएसएस के लोगों ने गांधीजी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है।जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए क्या वह मानहानि के दायरे में हैं या नहीं।
क्या है मामला?
-साल 2014 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने दाखिल किया था।
-कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में कहा था कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या की।
-कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।