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India News: मोदी-शाह के साथ राहुल गांधी के साथ की मीटिंग, नए सीईसी के चयन के लिए हुई बैठक

India News: देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, और अब नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे।

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Newstrack Network
Published on: 17 Feb 2025 6:45 PM IST (Updated on: 17 Feb 2025 7:46 PM IST)
India News: मोदी-शाह के साथ राहुल गांधी के साथ की मीटिंग, नए सीईसी के चयन के लिए हुई बैठक
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India News: देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, और अब नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। यह बैठक साउथ ब्लॉक में आयोजित की गई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। पहले सीईसी की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत चयन समिति बहुमत या सर्वसम्मति से निर्वाचन आयुक्त का चयन करेगी।

सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी का गठन किया था, जिसमें वित्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव भी शामिल थे। सर्च कमेटी ने सीईसी और ईसी के लिए 5 सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की है, और अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति इनमें से सीईसी और ईसी के नाम तय करेगी। इस समिति में पीएम मोदी के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होंगे।

सेलेक्शन कमेटी SC के फैसले का उल्लंघन: कांग्रेस

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति द्वारा होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सीईसी की नियुक्ति के मामले में संतुलित फैसला लिया जाना चाहिए और केवल कार्यपालिका को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सिंघवी ने बताया कि "अधिनियम को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें नोटिस जारी किया गया है। हम अब तक पारित सभी आदेशों को एकत्र कर चुके हैं और मामला 19 फरवरी को लिस्ट किया गया है।" उन्होंने केंद्र सरकार से सुझाव दिया कि बैठक को सुनवाई के बाद तक स्थगित किया जाए और वकीलों को अदालत की मदद करने का निर्देश दिया जाए ताकि सुनवाई प्रभावी हो सके।

केंद्र ने SC के फैसले के बाद कमेटी में किया था बदलाव

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद केंद्र सरकार ने चयन समिति के सदस्यों में बदलाव किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायधीश को शामिल किया था, लेकिन केंद्र ने बदलाव करके चीफ जस्टिस को हटा दिया और प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और विपक्ष के नेता को समिति में शामिल किया।



Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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