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मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम मोदी पर उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था।

Aditya Mishra
Published on: 14 Nov 2019 6:30 AM GMT
मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम मोदी पर उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था।

यह कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं था, लेकिन भविष्य में उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने राहुल की माफी को भी स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है।

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बताते चले कि कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने हर मोर्च पर राफेल के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को चोर बताया था। राफेल केस में राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। बीजेपी नाराज हो होकर कोर्ट पहुंच गई और आज मीनाक्षी लेखी के उसी याचिका पर फैसला आया है।

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क्या है पूरा मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया और इससे कोर्ट की अवमानना हुई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए अवमानना केस न चलाने का आदेश दिया।

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Aditya Mishra

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