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Indian Railways: हटाओ स्टेशन पर भगदड़ के विडियो : रेलवे ने एक्स को दिया निर्देश
Indian Railways: रेल मंत्रालय ने एक्स को 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया है।
Delhi Stampede Update Police Releases Names of 18 People Dead (Photo: Social Media)
Indian Railways: रेल मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) को 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया है। दिसंबर में सीधे कंटेंट हटाने की शक्ति मिलने के बाद से यह मंत्रालय की पहली बड़ी कार्रवाई है।
नैतिक चिंताओं और एक्स की कंटेंट नीतियों का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने 17 फरवरी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें प्लेटफॉर्म को अनुपालन के लिए 36 घंटे का समय दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि इस तरह के वीडियो को शेयर करने से सार्वजनिक अशांति हो सकती है और रेलवे संचालन बाधित हो सकता है। निर्देश में प्रमुख समाचार संगठनों सहित कई अकाउंट को भी टारगेट किया गया। नोटिस में कहा गया है कि वीडियो में "मृत व्यक्तियों को दर्शाने वाले संवेदनशील या परेशान करने वाले मीडिया" शामिल थे।
सोशल मीडिया पर पिछली कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब मंत्रालय ने अपने टेकडाउन अधिकार का प्रयोग किया है। जनवरी में, इसने YouTube और Instagram को भी इसी तरह का नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे ऐसी सामग्री हटाने के लिए कहा गया था जिसमें "भ्रामक और उत्तेजक जानकारी" थी जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती थी। जनवरी के नोटिस में एक YouTube वीडियो, एक Instagram पोस्ट और दो Instagram रील का हवाला दिया गया था। Instagram की मूल कंपनी मेटा ने पुष्टि की कि उसने वैध कानूनी अनुरोध प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की थी।
हाई कोर्ट में सुनवाई
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे को यात्रियों की संख्या की लिमिट और प्लेटफ़ॉर्म टिकट बिक्री से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। हाल ही में हुई भगदड़ से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली पीठ ने चिंता व्यक्त की कि भीड़ मैनेजमेंट नियमों को ठीक से लागू नहीं किया गया है। न्यायाधीशों ने सवाल किया कि अक्सर ही ट्रेन के डिब्बों की क्षमता से ज्यादा टिकट क्यों बेचे जाते हैं? अदालत ने रेलवे बोर्ड को मामले की जांच करने और उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा बताते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना उस समय हुई जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे।
भगदड़ के बाद का असर
एक रिपोर्ट के अनुसार, अब दिल्ली रेल डिवीजन ने एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है, जिसके तहत स्टेशन अधिकारियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 8 से 16 तक किसी भी ट्रेन को आने देने से पहले रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) से मंजूरी लेनी होगी। प्लेटफॉर्म 8 से 16 पर आम तौर पर प्रयागराज, पटना, कानपुर, लखनऊ, हावड़ा आदि जैसे पूर्वी क्षेत्रों से आने वाली या जाने वाली सभी ट्रेनें आती हैं। महाकुंभ के कारण, इन सभी ट्रेनों में यात्रियों का भारी भार है। दिल्ली डिवीजन के 19 फरवरी, 2025 के एक सर्कुलर में स्टेशन अधिकारियों को एक नई प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत आरपीएफ से मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेनें इच्छित प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 पर आएंगी।