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राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल

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By aman
Published on: 24 Aug 2017 10:44 PM GMT
राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल
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राजीव गांधी की हत्या मामला: पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल

नई दिल्ली: पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल दे दी है। उल्लेखनीय है, कि राजीव गांधी की हत्या मामले में जेल की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को पैरोल दे दी गई थी। यह पैरौल पिता के इलाज के लिए 30 दिन की दी गई थी।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर के पास एक आत्मघाती हमले में की गई थी। इस मामले में पेरारिवलन सहित सात लोगों को दोषी ठहराया गया था।

1991 के बाद पेरारिवलन को पहली बार मिली पैरोल

बता दें, कि यह पहली बार है जब पेरारिवलन को पैरोल मिली है। 1991 से जेल में बंद पेरारिवलन को अब तक कभी पेरोल नहीं मिली थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बेल्ट बम बनाने वाले षडयंत्र से जुड़ी जांच से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा।

बेल्ट बम के जरिए ही हुआ था धमाका

बेल्ट बम के जरिए ही साल 1991 में तमिलनाडु में पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का षडयंत्र रचा गया था। कोर्ट ने बेल्ट बम मामले में दोषी पाए गए आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से मामले की जांच से संबंधित जानकारी देने को कहा है। दोषी ने बम के लिए 9 बोल्ट की बैटरी सप्लाई की थी।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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