×

राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी एस. नलिनी को कोर्ट से मिली 30 दिन की पैरोल

नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी करते हुए अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है, जबकि उसने पिछले 27 सालों में एक बार भी छुट्टी नहीं ली।

Manali Rastogi
Published on: 6 July 2019 10:22 AM IST
राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी एस. नलिनी को कोर्ट से मिली 30 दिन की पैरोल
X
राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी एस. नलिनी को कोर्ट से मिली 30 दिन की पैरोल

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस. नलिनी को शुक्रवार को एक महीने की पैरोल दे दी है। दरअसल, नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम करने हैं। इसके लिए उसे छह महीने की पैरोल चाहिए।

यह भी पढ़ें: सीबीआई से हटाकर एम. नागेश्वर राव को सिविल डिफेंस में भेजा गया

नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी करते हुए अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है, जबकि उसने पिछले 27 सालों में एक बार भी छुट्टी नहीं ली। इसके बाद कोर्ट ने उसे पैरोल दे दी।

यह भी पढ़ें: अपने बर्थडे पर कपिल देव की तरह दिखे रणवीर सिंह, शेयर किया ’83’ का फर्स्ट लुक

बता दें कि नलिनी के पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, ए. जी. पेरारिवलन, टी. सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन वो दोषी हैं, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। मगर बाद में इसे उम्रकैद में बदल दिया गया। यह सभी साल 1991 से जेल में कैद हैं।

Manali Rastogi

Manali Rastogi

Next Story