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राजीव गांधी हत्याकांड : अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा

Rishi
Published on: 24 Jan 2018 5:39 PM IST
राजीव गांधी हत्याकांड : अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राजीव गांधी की हत्या मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के 1999 के अपने फैसले को वापस लेने के लिए दायर की गई एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति आर.भानुमति की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से ए.जी. पेरारीवलन की एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। पेरारीवलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिए गए सात लोगों में से एक है।

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पेरारीवलन ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधीक्षक के एक हलफनामे के बाद 1999 के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दाखिल की है। अपने हलफनामे में अधीक्षक ने कहा है कि उन्होंने पेरारीवलन का यह बयान नहीं दर्ज किया था कि उसे नहीं पता था कि उसके द्वारा आपूर्ति की जा रही बैटरी का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

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पेरारीवलन पर बैटरी की आपूर्ति करने का आरोप है, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक उपकरण में किया गया। इस विस्फोट के जरिए श्रीपेरम्बदूर में 21 मई, 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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