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Rajiv Gandhi Murder Case: राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर केंद्र का विरोध, दायर की रिव्यू पिटीशन

Rajiv Gandhi Murder Case: केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्या मामले में छह दोषियों को समय पूर्व रिहा करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 17 Nov 2022 9:57 PM IST
Rajiv Gandhi Murder Case
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Rajiv Gandhi Murder Case। (Social Media)

Rajiv Gandhi Murder Case: केंद्र सरकार (Center Government) ने राजीव गांधी हत्या मामले (Rajiv Murder Case) में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय पूर्व रिहा करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है।

केंद्र ने कहा है कि इस मामले में एक आवश्यक पक्ष होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना दोषियों को छूट देने का आदेश पारित किया गया। यानी केंद्र चाहता है कि इस मामले के बारे में उसकी बात भी सुनी जाए। सरकार ने अपनी याचिका में कथित प्रक्रियात्मक चूक को भी उजागर किया है, जिसमें कहा गया है कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।

11 नवम्बर को राजीव गांधी की हत्या के मामले के छह दोषियों को किया था रिहा

शीर्ष अदालत ने 11 नवम्बर के एक आदेश में 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया था। इन सभी को लगभग छह महीने पहले इसी मामले में सह-दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने के कोर्ट के अपने आदेश का लाभ दिया गया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि "अपीलकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए।"

इन छह लोगों ने मामले में तीन दशक से अधिक समय जेल में बिताया: पीठ

पीठ ने कहा कि इन छह लोगों ने मामले में तीन दशक से अधिक समय जेल में बिताया है। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान उनका आचरण संतोषजनक था, इस दौरान उन्होंने पढ़ाई भी की थी। जिन लोगों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी गई है उनमें नलिनी श्रीहरन, संथन उर्फ रविराज, मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन उर्फ रवि शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 मई को पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। अन्य लोगों के मामले में पीठ ने कहा कि यही आदेश छह अन्य आरोपियों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कांग्रेस ने काफी आलोचना की थी और रिहाई के आदेश को अस्वीकार्य कहा था।

21 मई, 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गई थी हत्या

21 मई, 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे की महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जब वह चुनाव से पहले एक रैली में भाग लेने के लिए श्रीपेरंबदूर में थे। आत्मघाती हमलावर के रूप में पहचानी जाने वाली धनु रैली के दौरान गांधी के करीब गई और अपनी सलवार कमीज के अंदर पहने हुए बम में विस्फोट करने से पहले, जैसे कि उनके पैर छूने के लिए झुकी थी। राजीव गांधी के अलावा, लगभग 15 अन्य लोग विस्फोट में मारे गए थे, और कई घायल हुए थे।



Deepak Kumar

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