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Rajya Sabha Election: बंगाल-गुजरात-गोवा की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव, एस जयशंकर का कार्यकाल भी हो रहा ख़त्म

Rajya Sabha Election Date: पश्चिम बंगाल, गोवा और गुजरात में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती भी इसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी।

Aman Kumar Singh
Published on: 27 Jun 2023 8:50 PM IST (Updated on: 27 Jun 2023 9:10 PM IST)
Rajya Sabha Election: बंगाल-गुजरात-गोवा की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव, एस जयशंकर का कार्यकाल भी हो रहा ख़त्म
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बंगाल-गुजरात-गोवा की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव (Social Media)

Rajya Sabha Election Date: राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई, 2023 को चुनाव होंगे। कुल सीटों में पश्चिम बंगाल (West Bengal) की 6, गुजरात (Gujarat) की 3 और गोवा की 1 सीट शामिल है। बता दें, वेस्ट बंगाल में डोला सेन, डेरेक ओ ब्रायन (Derek O'Brien), प्रदीप भट्टाचार्य (Pradeep Bhattacharya), सुष्मिता देव (Sushmita Dev), सुखेंदु शेखर रे (Sukhendu Shekhar Ray) और शांता छेत्री का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

इसी तरह, गुजरात में विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar), दिनेश जेमलभाई अनावाडीया और लोखंडवाला जुगल सिंह माथुर जी का कार्यकाल भी इसी तारीख यानी 18 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। गोवा में विनय तेंदुलकर (Vinay Tendulkar) का कार्यकाल 28 जुलाई को ही समाप्त होने वाला है।

राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल: (Rajya Sabha Election Schedule)

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, राज्य सभा चुनाव के लिए अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 13 जुलाई होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तिथि 17 जुलाई होगी। राज्य सभा की 10 सीटों के लिए मतदान और मतगणना 24 जुलाई को होगी।

WB में एक सीट पर उपचुनाव भी

चुनाव आयोग (Election Commission) ने पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव के लिए भी घोषणा की है। ये सीट 11 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के सांसद लुइजिन्हो जोआकिम फलेरियो (TMC MP Luizinho Joaquim Faleiro) के इस्तीफे से खाली हो गई थी। फलेरियो का कार्यकाल 2 अप्रैल, 2026 तक वैध था। मगर, कार्यकाल समाप्त होने से बहुत पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

राज्य सभा में कैसे होता है मतदान?

आपको बता दें, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतदान से किया जाता है। नामांकन फाइल (Nomination File) के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट (Single Transferable Vote) की तरफ से निर्धारित कानून से होता है। इसके मुताबिक, राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में एक जोड़ कर उसे डिवाइड किया जाता है। फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है।



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