Sultanpur News : राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा सहित 6 लोगों को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Sultanpur News : बीते 6 अगस्त को एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत से हुई सजा के आदेश को बहाल रखते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय अनूप संडा समेत 6 लोगों को बीते 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

Fareed Ahmed
Published on: 20 Aug 2024 10:26 AM GMT
Sultanpur News : राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा सहित 6 लोगों को कोर्ट से नहीं मिली राहत
X

Sultanpur News : बीते 6 अगस्त को एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत से हुई सजा के आदेश को बहाल रखते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय अनूप संडा समेत 6 लोगों को बीते 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था। जज के छुट्टी पर होने के कारण 9 अगस्त को मामले में सुनवाई नहीं हुई थी।

कोर्ट से 6 अगस्त को हुए सरेंडर के आदेश के बावजूद 13 अगस्त तक सरेंडर नहीं करने और संजय सिंह के सदन की कार्यवाही में मौजूद होने और अन्य आरोपियों के स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताकर सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कोर्ट से मौका मांगा था। इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 13 अगस्त को संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह के मौका मांगने की मांग को निरस्त कर सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और 20 अगस्त को मामले में सुनवाई करने की तारीख दे दी थी।

2001 में दर्ज हुआ था मुकदमा

बता दें कि 23 साल पहले 19 जून, 2001 को बिजली, पानी समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर संजय सिंह,अनूप संडा समेत 6 लोगों पर हाईवे जाम करने और प्रदर्शन कर पुतला फूंकने के मामले में कोतवाली नगर में तैनात दरोगा ने केस दर्ज किया था। इस मामले में MP/MLA की निचली कोर्ट ने साल 2022 में सभी को धारा 143 व 341 में दोषी मानते हुए तीन-तीन माह का कारावास व डेढ़-डेढ़ हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी।

अगली सुनवाई 28 अगस्त को

सजा मिलने के बाद सरेंडर नहीं करने पर सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मंगलवार को फिर मामले में सुनवाई हुई, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। इसी मामले में हाइकोर्ट में भी याचिका पेंडिंग है।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

Next Story