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Sukesh Chandrasekhar के लिये घड़ी की सिफारिश करना अधिकारी को पड़ा भारी, रिटायरमेंट वाले दिन हुआ निलंबित

सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ अपने कथित रिश्तों और उसे दिए गए महंगे तोहफों को लेकर सुर्खियों में रहा है।

Newstrack          -         Network
Published on: 22 March 2025 8:33 PM IST
Sukesh Chandrasekhar:
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Sukesh Chandrasekhar (Photo: Social Media)

Sukesh Chandrasekhar: मंडोली सेंट्रल जेल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आर. राठी को उनके रिटायरमेंट वाले दिन ही निलंबित कर दिया गया। राठी पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने बिना सीनियर अधिकारियों की अनुमति के ठग सुकेश चंद्रशेखर को कलाई घड़ी पहनने की सिफारिश की थी। चंद्रशेखर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप में मंडोली जेल में बंद है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मंडोली जेल के एक सीनियर अफसर ने पुष्टि की कि राठी को उनके रिटायरमेंट के दिन, 28 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद जांच शुरू की गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। राठी पिछले ढाई साल से जेल में RMO के पद पर थे।

सुकेश चंद्रशेखर, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ कथित रिश्तों और महंगे गिफ्ट के मामले में चर्चा में रहे हैं। वह इन दिनों रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप में जेल में हैं। चंद्रशेखर ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रतिनिधि बताते हुए अदिति सिंह को फोन किया और उन्हें उनके पति को जेल से बाहर निकालने में मदद का वादा किया। वह 2017 से जेल में बंद है और 4 नवंबर 2023 को उसे मंडोली जेल शिफ्ट किया गया था।

दिल्ली की एक अदालत से अनुमति मिलने के बाद, जेल अधिकारियों ने चंद्रशेखर को कलाई घड़ी पहनने की अनुमति दी थी। हालांकि, इसके बाद जेल अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जनवरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने डीआईजी से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या किसी भी जेल अधीक्षक ने कैदी को कलाई घड़ी पहनने की अनुमति दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चंद्रशेखर ने लिखा था कि उसे एक साधारण कलाई घड़ी पहनने की अनुमति दी जाए। इस फैसले के खिलाफ, मंडोली जेल के अधीक्षक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। एक अफसर ने बताया कि पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था।

Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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