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IRCTC टेंडर घोटाले में लालू परिवार को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।

Shivakant Shukla
Published on: 28 Jan 2019 11:22 AM IST
IRCTC टेंडर घोटाले में लालू परिवार को राहत, कोर्ट ने दी जमानत
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नई दिल्ली: राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार को राहत की खबर है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और अन्य को नियमित जमानत दी है।

इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।

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बता दें कि इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने 19 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ाई थी।

आरजेडी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी के अग्रवाल और तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना भी इस मामले में आरोपी हैं, उन्हें भी नियमित जमानत दे दी गई है।

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क्या है मामला?

बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था। इसमें वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरजेडी सांसद पी.सी. गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली) को दी गई थी. जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी। इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था।

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