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दिल्ली में गुटखे, पान मसाले और तंबाकू के निर्माण, बिक्री पर प्रतिबंध 1 साल के लिये बढ़ा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना खाद्य सुरक्षा आयुक्त एल आर गर्ग द्वारा जारी की गई है।

Shivakant Shukla
Published on: 2 May 2019 11:33 AM GMT
दिल्ली में गुटखे, पान मसाले और तंबाकू के निर्माण, बिक्री पर प्रतिबंध 1 साल के लिये बढ़ा
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुटखे, पान मसाले, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री तथा वितरण पर प्रतिबंध को एक साल के लिये बढ़ा दिया है।

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खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना खाद्य सुरक्षा आयुक्त एल आर गर्ग द्वारा जारी की गई है।

इसमें कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण, या बिक्री पर प्रतिबंध को एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया है।" हालांकि सिगरेट पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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(भाषा)

Shivakant Shukla

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