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RG Kar Case: CBI का दावा, संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी की घटना के वक्त हुई थी बातचीत
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: रविवार को CBI ने अभिजीत मंडल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट जज पामेला गुप्ता के सामने पेश किया।
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के मामले को सीबीआई सुलझाने में जुटी हुई है। इस केस में सबूत मिटाने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल है, सीबीआई उन लोगों की तलाश कर रही है। वहीं सबूत मिटाने के मामले में टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बीती रात सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज यानी रविवार को CBI ने अभिजीत मंडल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट जज पामेला गुप्ता के सामने पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन दिनों तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।
ओसी की भूमिका संदिग्ध
कोर्ट में सीबीआई के वकील ने दोनों आरोपियों से पूछताछ करने का मुद्दा उठाया। सूत्रों के अनुसार जिरह के समय अभिजीत मंडल ने बातचीत से इनकार किया है। वकील ने कोर्ट से कहा, सीडीआर में संदीप से बातचीत है, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। हम सच्चाई लाना चाहते हैं। इसीलिए घटना के दोनों आरोपियों से आमने-सामने जिरह करना चाहते हैं। जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि ओसी की भूमिका संदिग्ध है। सच्चाई उजागर करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने एक पुलिसकर्मी के तौर पर अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। जबकि वह प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने इसका निरीक्षण तक नहीं किया। रेप और मर्डर जैसे मामलों में वह उतने सावधान नहीं रहे जितना उन्हें रहना चाहिए था। सबूत मिटाये गये।
आपको पूछताछ के समय ऐसा क्या मिला, जो...
जिरह के दौरान सियालदह कोर्ट में आरोपी अभिजीत के वकील ने प्रश्न उठाया कि उनके मुवक्किल को 6 बार नोटिस दिए गए। वह बार-बार गये थे। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि वह भी गये थे। वकील ने कोर्ट से पुछा कि शनिवार को आपको पूछताछ के समय ऐसा क्या मिला, जो अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया गया ? मंडल के वकील ने अदालत को बताया कि परिवार को गिरफ्तारी मेमो नहीं दिया गया न ही गिरफ्तारी की सूचना दी गई। उन्होंने कहा, मैं एक समाज सेवक हूं। कोई भी शर्त दर्ज करें। जमानत की मांग की जा रही है।
हम अभिजीत को आरोपी नहीं मान रहे हैं - CBI के वकील
तभी जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि हम अभिजीत को आरोपी नहीं मान रहे हैं, बस तीन दिन की हिरासत मांगी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वह मुख्य आरोप में आरोपी हैं। सीबीआई ने कहा कि कई लोगों को ऐसे प्रतीत होता कि सीबीआई और पुलिस के बीच तनाव है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम सचमुच जानना चाहते हैं। सच्चाई सामने आने दीजिए। शुरुआती दौर में इस मामले को आत्महत्या का रूप दिया गया था, लेकिन ये बिलकुल स्पष्ट था कि ये शारीरिक शोषण था। साक्ष्य काफी देर से जब्त किये गये। संदीप घोष अस्पताल के प्रमुख होने के बावजूद भी नियमों का ठीक से पालन नहीं किया।
लगभग 100 लोगों से सीबीआई ने की थी पूछताछ
आपको बता दें कि नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हुआ था कि डॉक्टर की रेप और हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस ने इस केस में सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीबीआई ने जांच के समय पूर्व प्रिसिंपल संदीप घोष, अरिजीत मंडल सहित लगभग 100 लोगों से पूछताछ की थी। अब जांच एजेंसी ने इस मामले में संदीप घोष और अरिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि घटना की रात को संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल की बातचीत हुई थी। इसका सबूत सीबीआई को मिल गया हैं।