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बिजली के बदले नियम: उपभोक्ताओं को मिलेगा नया Power, यहां जानें सब कुछ
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पहली बार अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव और उनके विचार आमंत्रित की हैं।
नई दिल्ली: दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को कई अधिकार मिलने वाले हैं। दरअसल, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पहली बार अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव और उनके विचार आमंत्रित की हैं।
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जानकारी के मुताबिक देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब सरकार उनकी संतुष्टि पर ध्यान देने की योजना बना रही है। सरकार Electricity Rules, 2020 का मसौदा तैयार कर रही है। इस बिल के जरिए ही बिजली उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नए मसौदे के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी ये तय करना होगा।
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बता दें कि मंत्रालय ने इस संबंध में 9 सितंबर 2020 को यह मसौदा जारी किया था। उपभोक्ताओं की तरफ से आने वाले सभी सुझावों और प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
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ये होंगे नए नियम ....
1- ड्राफ्ट नियमों के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी यह तय करना होगा।
2 - साथ ही इस नए नियम में शिकायत निवारण फोरम बनाने का भी प्रावधान है। इसकी शुरुआत सब-डिवीजन से होगी।
3- कनेक्शन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। जैसे- 10 किलोवाट भार तक के विद्युत कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेज और कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक भार के लिए कोई अनुमानित मांग शुल्क नहीं।
4 - नकद, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आदि से बकाया बिलों का भुगतान करने का विकल्प।
5- 1000 रुपए या इससे ज्यादा का बिल ही सिर्फ ऑनलाइन जमा होगा।
6 -उपभोक्ताओं के लिए 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर है।
7- नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
8 - लोड बढ़वाने और मीटर बदलवाने जैसी सेवाएं भी इस ऐप से ली जा सकेंगी।
9- SMS या ईमेल एलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
10- अगर कोई कंपनी बिल नहीं भेजती है और बाद में दो-तीन महीने का बिल एक साथ भेजती है तो उसे उपभोक्ता को कम से कम 5 फीसदी छूट देनी होगी।
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